रामपुर. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहां से सपा के सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला प्रशासन ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर 104 बीघा जमीन जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई रेवेन्यू बोर्ड कोर्ट के निर्देश पर की गई है।
दरअसल, जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद मोहम्मद आजम खान ने कराया है, साथ ही वह यहां के कुलाधिपति भी हैं। रेवेन्यू बोर्ड कोर्ट के अनुसार दलित किसानों के समूह से ली गई इस जमीन की खरीद फरोख्त में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं।
राजस्व परिषद ने दर्ज किए थे 11 मुकदमें
इस संबंध में हुई शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गई इस मामले में राजस्व परिषद द्वारा 11 मुकदमे दर्ज किए गए थे उन सबको डिसाइड करके यह निर्णय लिया गया कि अवैधानिक ढंग से खरीदी गई जमीन को राज सरकार में निहित किया गया जिसके बाद आज जिला प्रशासन यूनिवर्सिटी पहुंचा और पैमाइश कर जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। दरअसल निर्माण विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए दलितों की 104 बीघा जमीन जोहर ट्रस्ट के नाम खरीदी गई थी।
जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम का उल्लंघ हुआ है- डीएम
जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि रेवेन्यू बोर्ड से संबंधित दस्तावेज की एक प्रति मिलने के बाद जमीन जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।रेवेन्यू बोर्ड ने पाया कि जौहर ट्रस्ट ने 104 बीघा जमीन पर कब्जा करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम का उल्लंघन किया। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की एक इमारत को भी जब्त किया गया है, क्योंकि जौहर ट्रस्ट विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 1.37 करोड़ रुपए का उपकर जमा करने में असफल रहा है।
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