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नये डीजीपी की चयन प्रकिया पर उठे सवाल; वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने दायर की याचिका, कहा- संभावितों की सूची में क्यों नहीं भेजा गया नाम?


लखनऊ. उत्तर प्रदेश में नया पुलिस महानिदेश नियुक्त होने से पहले ही अधिकारियों के भीतर घमासान मच गया है। वर्तमान पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह 31 जनवरी को सेवानिवृत हो रहे हैं। उनके स्थान पर नया मुखिया चुनने की प्रक्रिया योगी सरकार ने शुरू कर दी है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में डीजी नागरिक सुरक्षा जवाहर लाल त्रिपाठी ने एक याचिका दायर कर कहा है कि नये पुलिस महानिदेश के लिए उन अफसरों के नाम भेजे गए हैं जो उनसे जूनियर हैं। इस याचिका पर कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई होगी।

त्रिपाठी कीवकील ने कहा- वरिष्ठता क्रम में तीसरे नंबर हैं, लेकिन उनका नाम सूची में नहीं है
डीजी नागरिक सुरक्षा जवाहर लाल त्रिपाठी ने नए डीजीपी के चयन को लेकर संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए नामों में वरिष्ठता सूची का सवाल उठाया है। 1986 बैच के आइपीएस अधिकारी जवाहर लाल त्रिपाठी की ओर से इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है।
जवाहर लाल त्रिपाठी की अधिवक्ता डॉ.नूतन ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत राज्य सरकार ने डीजी स्तर के अधिकारियों के नाम भेजे हैं। जवाहर लाल त्रिपाठी प्रदेश में कार्यरत वरिष्ठतम आइपीएस अफसरों में तीसरे स्थान पर हैं, इसके बाद भी उनका नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई सूची में नहीं है। इसे लेकर ही उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
सरकार ने 7 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची केंद्र सरकार को भेजी है
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सात सीनियर आईपीएस अफसरों की एक लिस्ट केंद्र सरकार को भेजी है। सरकार ने केंद्र को जिन 7 लोगों की लिस्ट भेजी है, उनका कार्यकाल डेढ़ वर्ष या उससे अधिक बचा है। जिन पुलिस अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं, उनमें 1985 बैच के आईपीएस अफसर हितेश चंद्र अवस्थी हैं। 1986 बैच के आईपीएस सुजानवीर सिंह, 1987 बैच के आईपीएस डीजी ईओडब्ल्यू आरपी सिंह और 1987 बैच के ही आईपीएस विश्वजीत महापात्रा व जीएल मीना का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। 1988 बैच के आनंद कुमार और राजकुमार विश्वकर्मा का भी इस लिस्ट में नाम बताया जाता है।
बाकी अधिकारियों को जूनियर बताते हुए चयन प्रक्रिया पर सुनवाई की अपील
जेएल त्रिपाठी ने कोर्ट में दी शिकायत में कहा है कि वह वरिष्ठ अधिकारी हैं लेकिन उनका नाम संभावित डीजीपी की लिस्ट में नहीं भेजा गया है। जेएल त्रिपाठी ने बाकी अधिकारियों को खुद से जूनियर बताते हुए चयन प्रक्रिया पर सुनवाई करने का आग्रह किया है। आईपीएस जेएल त्रिपाठी ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि वो 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इसके बाद भी उनका नाम डीजीपी चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को सरकार ने नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी का नाम संघ लोक सेवा आयोग में न भेजना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

लखनऊ हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


from Dainik Bhaskar 

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