Amazon

इलाहाबाद का नाम बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब; हाईकोर्ट में सभी याचिकाएं खारिज हुईं थीं

लखनऊ. इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने को लेकर चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। यह चुनौती इलाहाबाद हेरिटेज सोसयटी की ओर से दी गई है। याचिका में कहा गया कि राज्‍य सरकार को रेलवे स्टेशन, केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केंद्र के पास है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्‍टिस एसए बोबडे और जस्‍टिस बीआर गवई और सूर्यकांत की बेंच कर रही है। सोमवार को बेंच ने यूपी सरकार को नोअिस जारी कर जवाब मांगा है।इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है।

मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य जस्टिस अशोक भूषण ने इससे खुद को अलग कर लिया था जिसके बाद यह मामला नई बेंच देख रही है।

यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है
कुंभ मेले के आयोजन को लेकर हुई बैठक के बाद वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का निर्णय लिया था। मुख्‍यमंत्री ने कहा था कि संतों ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखने का प्रस्‍ताव दिया था। इस पर तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने सहमति की मुहर लगाई थी और इसके बाद ही इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया।

हाइकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था
इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी थी। उसने उन सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखने को चुनौति दी गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि नाम बदलने के फैसले में सभी ज़रूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और सरकार को इस तरह का फैसला लेने का पूरा अधिकार भी है।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
प्रतिकात्मक फोटो


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3ayQ4Hs
via IFTTT

Post a Comment

0 Comments