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फाइव स्टार होटलों में सुबह 4 बजे तक परोसी जा सकेगी शराब, नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से होगी प्रभावी


लखनऊ. मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर यूपी में स्टार रैंकिंग वाले होटलों के बार अब सुबह चार बजे तक खुल सकेंगे।बड़े शहरों के सामान्य होटलों के बार भी रात दो बजे तक खुल सकेंगे। इसके लिए होटल प्रबंधन को दो घंटे के हिसाब से अतिरिक्त सालाना शुल्क देना होगा। बिना अतिरिक्त शुल्क के होटलों के बार रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोस सकेंगे। बार के समय में यह परिवर्तन यूपी सरकार की नई आबकारी नीति की मंजूरी के बाद किया गया है।

छोटे शहरों के होटल भी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं
प्रमुख सचिव संजय भूसरेडडी ने बताया कि मेहमानों विशेषकर विदेशी मेहमानों की सुविधा के लिए यह फैसला किया गया है, फाइव स्टार होटलों के बार सुबह चार बजे तक खुले रहेंगे, पूर्व के नियमों के तहत मध्यरात्रि के बाद बार खोलने की अनुमति नहीं थी।
नई समय सीमा के लिए बार और होटलों को अतिरिक्त फीस देनी होगी। सरकार ने आबकारी से राजस्व बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया है। यूपी के प्रमुख शहरों के फाइल स्टार होटलों में लाइसेंस प्राप्त बार पहले 1 बजे या 3 बजे तक खुले रह सकते थे। पहले के विपरीत अब छोटे शहरों के होटल भी शराब लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पिछले सप्ताह ही कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मिली थी मंजूरी
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पिछले सप्ताह 2020-21 की आबकारी नीति के तहत अपनी मंजूरी दी थी जिसके तहत देशी शराब बेचने के लिए लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई। बीयर परोसने के लाइसेंस में 15 फीसदी और विदेशी शराब बेचने के लाइसेंस में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।सभी शराब की बोतलों पर बारकोड होंगे ताकि उपभोक्ता नकली शराब की जांच कर सकें।
बड़े शहरों में शराब परोसने की लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है
बड़े शहरों में 50 कमरों वाले होटलों में शराब परोसने का वार्षिक लाइसेंस शुल्क 1 अप्रैल से 10 लाख रुपए होगा। इनमें गौतम बुद्ध नगर या नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी शामिल हैं। सरकार ने एक सरल और पारदर्शी आबकारी नीति बनाई है. अब लाइसेंस का नवीनीकरण ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। नई नीति के तहत, एक व्यक्ति को राज्य में केवल दो दुकानों की अनुमति होगी।



प्रतिकात्मक फोटो


from Dainik Bhaskar 

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