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विशेष अदालत ने आम्रपाली के निदेशकों की रिमांड 7 दिनों के लिए बढ़ाई, मनी लॉड्रिंग के केस में जेल में हैं बंद


लखनऊ. आम्रपाली समूह की कंपनियों के निदेशक अनिल कुमार शर्मा और शिव प्रिया की हिरासत विशेष अदालत ने सात दिन के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले 18 जनवरी को विशेष अदालत ने सात दिन के लिए इन दोनों की हिरासत को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी इस मामले की जांच कर रही है। उसने अदालत से अधिकारियों से पूछताछ की जरूरत बताते हुए हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की थी।

गुरुवार को इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया गया। उनपर फ्लैट खरीदारों के रुपए हड़पने व उससे अपनी सम्पति बनाने का आरोप है।विशेष न्यायाधीश ए के ओझा ने यह आदेश ईडी की अर्जी को मंजूर करते गुरुवार को दिया। ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव ने अदालत से कहा कि अभी आरोपियों से इनकी संपत्ति के बारे में, अधिकारियों से मिलीभगत के बारे में भी पूछताछ की जरूरत है। ऐसे में इनकी हिरासत की अवधि और सात दिन के लिए बढ़ाई जाए।
उच्चतम न्यायालय के आदेश से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले की जांच कर रही है। पिछले साल न्यायालय ने ईडी को यह आदेश दिया था कि वो इस मामले को दर्ज कर जांच करें।इस मामले में निवेशकों ने भी मामला दर्ज कराया था। बाद में पूछताछ के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था ।

प्रतिकात्मक फोटो


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