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PMC बैंक घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जेल से घर गिरफ्तारी पर शिफ्ट करने के बॉम्बे HC के आदेश को बरकरार रखा

PMC बैंक घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जेल से घर गिरफ्तारी पर शिफ्ट करने के बॉम्बे HC के आदेश को बरकरार रखा
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शीर्ष अदालत ने कहा कि एचडीआईएल के प्रवर्तक राकेश वधावन और सारंग वधावन मुंबई की आर्थर रोड जेल में रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें रियल एस्टेट फर्म हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रमोटर्स - राकेश वधावन और सारंग वधावन को हाउस अरेस्ट के तहत रखा गया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए वधावन को मुंबई की आर्थर रोड जेल से स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति बीआर गवई और सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत दाखिलों पर ध्यान दिया। मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक बहुत ही "असामान्य आदेश" पारित किया था, जबकि जेल प्रहरियों की निरंतर निगरानी के तहत प्रमोटरों को उनके निवास स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। "उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर वास्तव में जमानत दी," उन्होंने कहा।

केंद्र ने गुरुवार को इस मामले में तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।


बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था ...

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