Amazon

पूर्व सांसद उमाकांत को फिर मिली हाईकोर्ट से राहत, 1 सप्ताह के भीतर अदालत में हाजिर होने की छूट

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव को एक हफ्ते के भीतर अदालत में हाजिर होने की छूट देते हुए इस दौरान पुलिसिया उत्पीड़न पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची कोर्ट में समर्पण कर यदि जमानत अर्जी देता है तो विशेष अदालत अर्जी को नियमानुसार निस्तारित करे।

यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह ने उमाकांत यादव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। एमपी, एमएलए के मामलों की सुनवाई करने वाली प्रयागराज स्थित विशेष अदालत ने समय दिए जाने के बावजूद हाजिर न होने पर याची के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था। इस आदेश को वापस लेने की अर्जी को निस्तारित करने का समादेश जारी करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

यह है मामला

याची के खिलाफ जौनपुर में शाहगंज जीआरपी थाने में हत्या और हत्या के प्रयास तथा अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई थी। केस की सुनवाई विशेष अदालत कर रही है। हाईकोर्ट ने कई बार याची को समर्पण करने का अवसर दिया लेकिन वह लगातार कोर्ट में आकर राहत की मांग करता रहा है। अब कोर्ट ने एक हफ्ते में समर्पण करने का अवसर दिया है।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Umakant Yadav: Prayagraj Former MP Umakant Yadav AllahabadHigh Court Today News and Updates


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2uevA6h
via IFTTT

Post a Comment

0 Comments