विरोध-प्रदर्शनों या आंदोलन के दौरान नष्ट संपत्तियों की क्षतिपूर्ति अब आसानी से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अभिकरण (ट्रिब्यूनल) के गठन को मंजूरी दे दी है। यूपी देश में पहला प्रदेश है, जिसने ये कदम उठाया है। अभिकरण का गठन उपद्रवियों के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जिन जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, वे इन अभिकरणों में क्लेम कर सकेंगे। अभिकरण वसूली कराकर क्लेम सुनिश्चित कराएगा। इसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हासिल होंगी। दावा अभिकरण का फैसला अंतिम होगा। इसके खिलाफ अन्य किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।
तीन माह के भीतर करना होगा क्लेम
यदि किसी को क्षतिपूर्ति पाने के लिए अपील करना है तो नुकसान पहुंचाने की तारीख से तीन माह के भीतर दावा करना होगा। अभिकरण को आवेदन में 30 दिन के विलंब को माफ करने की शक्ति भी होगी। निजी संपत्ति के मालिक की संबंधित थानाध्यक्ष से ऐसी रिपोर्ट की प्रति हासिल करके अपनी दावा याचिका तीन माह के भीतर दाखिल करना होगा।
ये होंगे कार्यक्षेत्र
- लखनऊ मंडल के दावा अभिकरण के अंतर्गत झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, विंध्याचल धाम मंडल की याचिकाएं स्वीकार की जाएगी।
- मेरठ मंडल के दावा अभिकरण के अंतर्गत सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, आगरा मंडल की याचिकाएं स्वीकार की जाएगी।
योगी की राह पर कर्नाटक सरकार
बीते साल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लखनऊ समेत प्रदेश के 22 जिलों में सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को उपद्रवियों ने नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद सीएम योगी ने कहा था कि नुकसान करने वालों से ही हर्जाना भरवाएंगे। कई जिलों में नुकसान की भरपाई की गई तो कुछ जगहों पर प्रक्रिया जारी है। अब योगी की राह पर कर्नाटक सरकार ने भी कदम बढ़ाया है। बीते दिनों बेंगलुरु हिंसा में सार्वजनिक व निजी संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कराने का फैसला लेते हुए कर्नाटक सरकार ने नुकसान की भरपाई के लिए दोषियों से क्षतिपूर्ति वसूलने का निर्णय लिया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले के मुताबिक, क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार इस नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट से संपर्क करेगी।
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