नववर्ष को देखते हुए आमजन, पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 31 दिसम्बर और 1 जनवरी को गंगा नदी में नौका विहार पर तमाम पाबंदियों को लगाया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शाम साढ़े चार बजे के बाद गंगा उस पार नावों के जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही पूरे जनपद में 28 फरवरी तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
बोट पर किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन नही किया जाएगा
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया नए साल पर गंगा नदी में नौका विहार के लिए अन्तिम समय रात्रि 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके उपरान्त कोई भी नौका गंगा उस पार रेत पर नही जाएगी। शाम साढ़े चार बजे के बाद कोई व्यक्ति या नौका गंगा पार रेत पर नहीं रूकेंगे। नदी पार रेत पर और किसी भी नाव पर शराब का सेवन प्रतिबंधित है।
किसी भी तरह के आयोजन के लिए आदेश लेना होगा
नववर्ष पर किसी भी आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन करके आदेश लेना होगा। जिसमें आयोजक का नाम, स्थान और मोबाइल नंबर जरूरी है। साथ ही शामिल होने वालों की सूची भी देनी होगी। किसी भी बंद कमरे में उसकी क्षमता की तुलना में 50 फीसदी से ज्यादा लोग इकट्ठा नही होंगे। खुले स्थान में क्षेत्रफल के 40 फीसदी लोग ही हो जिसको लेकर आदेश जारी हुआ है।
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